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Saturday, 4 September 2021
हाईकोर्ट ने कहा : अस्थायी कर्मचारी के आश्रित अनुकंपा आधार पर नौकरी के पात्र नहीं - अमर उजाला
जब वह 18 वर्ष का हुआ तो 2015 में उसने अनुकंपा के आधार पर
नौकरी
के लिए आवेदन किया।
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जब वह 18 वर्ष का हुआ तो 2015 में उसने अनुकंपा के आधार पर
नौकरी
के लिए आवेदन किया।
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