Saturday, 4 September 2021

हाईकोर्ट ने कहा : अस्थायी कर्मचारी के आश्रित अनुकंपा आधार पर नौकरी के पात्र नहीं - अमर उजाला

जब वह 18 वर्ष का हुआ तो 2015 में उसने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया।

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जब वह 18 वर्ष का हुआ तो 2015 में उसने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया।

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